मिली भारी राहत

पुराने नियम में यह व्यवस्था थी कि जिन लोगों ने किसी भी फाइनेन्शियल इयर में 15 मार्च तक स्टेट के किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराया होगा उनको नेक्स्ट फाइनेन्शियल इयर में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के मंथ के बाद वाले मंथ से भत्ता मिलेगा. जबकि अब किसी भी फाइनेन्शियल इयर में 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले बेरोजगार व्यक्ति को उसी फाइनेन्शियल इयर से एप्लीकेशन जमा करने के बाद वाले मंथ से भत्ता दिया जाएगा.

सिर्फ पारिवारिक आय से मतलब अभी तक यह व्यवस्था थी कि बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की आय के साथ ही पुरुष, अविवाहित महिला, विधवा अथवा परित्यक्यता, तलाकशुदा महिला को उसके माता, पिता एवं विवाहित महिला की कंडीशन में उसके सास, ससुर की आय भी बतानी होगी. संशोधित नियम के अनुसार अब बेरोजगार व्यक्ति को सिर्फ अपने परिवार की आय का ब्योरा देना होगा जो कि सभी स्रोतों से 36000 वार्षिक से कम होनी चाहिए.

सामान्य नागरिक को मिलेगा भत्ता पहले के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराने वाला बेरोजगार व्यक्ति यूपी का मूल निवासी हो और वर्तमान में यूपी में रह रहा हो. इस नियम में भी बड़ा चेंज किया गया है. अब बेरोजगार व्यक्ति के लिए यूपी का सामान्य नागरिक होना ही आवश्यक रखा गया है. इसके लिए उसे तहसीलदार की ओर से निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र देना होगा.

नियमों में हुए संशोधनों के संबंध में प्रमुख सचिव की ओर से लेटर आया है. इससे बहुत से बेरोजगारों को भारी राहत मिलेगी. उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012 में यह पहला लेकिन काफी महत्वपूर्ण संशोधन है.

2 comments:

  1. sir
    we are also waiting for new update for bhatta.we also eligiable for bhatta,and i also completed all documents.So ,i request to give new date for deposite berojgari bhatta.we all are thankfull to you. Student

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